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Saturday, June 3, 2023

ईडी ने मनी लॉड्रिंग केस में पूर्व आयकर अधिकारी की 7.3 करोड़ रुपए की संपत्ति की जब्त

नई दिल्ली: प्रर्वतन निदेशालय (ED) ने धन शोधन निरोधक कानून के तहत पूर्व आयकर अधिकारी अंदासु रविंदर की 7.33 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति जब्त की है. ईडी ने सोमवार को यह जनकारी दी. भ्रष्टाचार के आरोपी इस पूर्व अधिकारी को केंद्र सरकार ने कुछ साल पहले ही अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी.Also Read – दिल्ली हाईकोर्ट ने मंत्री सत्येंद्र जैन की याचिका खारिज की, जानें क्या है मामला

धन शोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) के तहत जारी आदेश पर 30 सितंबर को पूर्व आयकर अधिकारी अंदासु रविंदर की पांच अचल संपत्तियां जब्त की गईं. रविंदर भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) के वर्ष 1991 बैच के पूर्व अधिकारी हैं और वह इसके पहले चेन्नई में आयकर विभाग के अतिरिक्त निदेशक पद पर तैनात थे. Also Read – Rajasthan: गहलोत के वफादार मंत्री के बोल, बीजेपी अगर ED, CBI, IT भेजेगी तो जवाब देंगे, सरकार बचाने के लिए हम सड़कों पर खून बहा सकते हैं

रविंदर को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा अगस्त, 2011 में तब गिरफ्तार किया गया था, जब उनके घर में उन्हें 50 लाख रुपए की कथित घूस दी जा रही थी. Also Read – मोबाइल गेमिंग ऐप फ्रॉड केस : 17 करोड़ कैश जब्ती के 14 दिन बाद मुख्य आरोपी आमिर खान गाजियाबाद से अरेस्ट

केंद्र सरकार ने भ्रष्टाचार के आरोपी रविंदर समेत अन्य अधिकारियों को वर्ष 2019 में केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमावली की नियम संख्या 56-जे के तहत अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दिया था.

सीबीाई ने कहा था कि जांच अवधि (एक जनवरी 2005 से 29 अगस्त 2011 के बीच)के दौरान पूर्व आयकर अधिकारी और उसकी पत्नी कविता अंदासु ने आय से अधिक रकम के रूप में 2.32 करोड़ रुपये की राशि एकत्र की. सीबीआई ने कहा कि दंपति के पास से मिली रकम उनकी आय के ज्ञात स्रोतों के मुकाबले 171.41 फीसदी अधिक है.

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