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Saturday, September 30, 2023

Electoral Bond : सरकार ने चुनावी बॉन्ड के नये चरण को दी मंजूरी, बिक्री के लिये एक अक्टूबर से होगा उपलब्ध

Electoral Bond : सरकार ने गुजरात और हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले चुनाव बॉन्ड की 22वीं किस्त जारी करने को बृहस्पतिवार को मंजूरी दी. यह बिक्री के लिये एक अक्टूबर से उपलब्ध होगा.Also Read – SBI ने भारत के छह राज्यों में शुरू किया 'ग्राम सेवा कार्यक्रम', चौथे चरण में दूरदराज के 30 गांव को लेगा गोद

राजनीतिक चंदे में पारदर्शिता लाने के प्रयासों के तहत विभिन्न दलों को दिये गये नकद चंदे के विकल्प के रूप में चुनावी बॉन्ड लाया गया था. Also Read – एसबीआई की पूर्व प्रमुख ने की बैंकों के निजीकरण की वकालत, कहा- देश में इतने सरकारी बैंकों की जरूरत नहीं

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को बिक्री के 22वें चरण में एक अक्टूबर से 10 अक्टूबर, 2022 तक अपनी 29 अधिकृत शाखाओं के माध्यम से चुनावी बॉन्‍ड जारी करने और भुनाने के लिए अधिकृत किया गया है. Also Read – एचडीएफसी बैंक, आईडीबीआई बैंक और ICICI बैंक 1 अक्टूबर से इन विशेष सावधि जमा योजनाओं को करेंगे बंद

अधिकृत एसबीआई शाखाओं में लखनऊ, शिमला, देहरादून, कोलकाता, गुवाहाटी, चेन्नई, पटना, नयी दिल्ली, चंडीगढ़, श्रीनगर, गांधीनगर, भोपाल, रायपुर और मुंबई शामिल हैं.

गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनावों की तारीख की घोषणा कुछ सप्ताह में होने की संभावना है.

इससे पहले, बॉन्ड के 21वें चरण के तहत बिक्री एक जुलाई से 10 जुलाई, 2022 तक हुई थी. चुनावी बॉन्ड के पहले चरण के तहत बिक्री एक से 10 मार्च, 2018 तक हुई थी.

एसबीआई चुनावी बॉन्ड जारी करने वाला एकमात्र अधिकृत बैंक है.

बयान के अनुसार, चुनावी बॉन्‍ड जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के लिये वैध होंगे. वैधता अवधि की समाप्ति के बाद चुनावी बॉन्‍ड जमा करने पर संबंधित राजनीतिक दल को कोई भुगतान नहीं किया जाएगा.

पात्र राजनीतिक दल के खाते में जमा किये गये चुनावी बॉन्‍ड की राशि उसी दिन खाते में जमा हो जाएगी.

योजना के प्रावधानों के अनुसार चुनावी बॉन्‍ड वह व्यक्ति या इकाई खरीद सकता है, जो भारत का नागरिक है या भारत में गठित हुई हो.

पिछले लोकसभा या राज्य विधानसभा चुनावों में कम से कम एक प्रतिशत मत प्राप्त करने वाले पंजीकृत राजनीतिक दल चुनावी बॉन्‍ड के जरिये कोष प्राप्त करने के लिये पात्र हैं.

(Input-Bhasha)

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