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Tuesday, September 26, 2023

LTC Rules : फ्लाइट टिकट बुकिंग पर सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र ने जारी किए दिशा-निर्देश, LTC नियमों के बारे में पूरी जानकारी

LTC rules for central government employees : केंद्र सरकार ने हवाई टिकट बुकिंग को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं. संचार मंत्रालय के तहत डाक विभाग ने इस संबंध में कार्यालय ज्ञापन जारी किया है और हवाई टिकट बुकिंग एजेंटों, उड़ान टिकट किराया, समय सीमा आदि के संबंध में अवकाश यात्रा रियायत (LTC) नियमों की व्याख्या की है.Also Read – Income Tax Rebate : आपकी सैलरी में शामिल हैं 10 तरह की टैक्स छूट, क्या ITR फाइल करते समय करते हैं क्लेम, यहां पाएं पूरी जानकारी

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों को तीन बुकिंग एजेंटों – इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC), बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (BLCL) और अशोक ट्रैवल्स एंड टूर्स (ATT) से हवाई टिकट बुक करने के लिए कहा. Also Read – Income Tax Rebate : अगर आप सरकार की इन स्कीम्स में करेंगे निवेश, तो आपको ब्याज के अलावा ये लाभ भी मिलेगा

यहां समझें LTC के नियम क्या हैं?

  1. एलटीसी के संबंध में हवाई यात्रा के सभी मामलों में, हवाई टिकट केवल तीन अधिकृत ट्रैवल एजेंटों (ATA) से खरीदे जाएंगे. जिसमें मैसर्स बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड (बीएलसीएल), एम /एस अशोक ट्रेवल्स एंड टूर्स (ATT), और इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IRCTC).
  2. सरकारी कर्मचारियों को बुकिंग के समय, नीचे उल्लिखित स्लॉट में नॉन-स्टॉप उड़ान के लिए अपनी हकदार यात्रा श्रेणी में सर्वोत्तम उपलब्ध किराया वाली उड़ान का चयन करना होगा जो कि सबसे सस्ता उपलब्ध किराया है. उन्हें एलटीसी दावों के निपटान के उद्देश्य से उड़ान और किराए के विवरण वाले एटीए के संबंधित वेबपेज का प्रिंट-आउट अपने पास रखना होगा.
  3. केंद्र सरकार के कर्मचारियों को एलटीसी पर यात्रा की निर्धारित तिथि से कम से कम 21 दिन पहले फ्लाइट टिकट बुक करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, ताकि सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी किराए का लाभ उठाया जा सके और राजकोष पर बोझ कम किया जा सके.
  4. अपरिहार्य परिस्थितियों में, जहां टिकट की बुकिंग अनधिकृत ट्रैवल एजेंट/वेबसाइट से की जाती है, मंत्रालय/विभाग के वित्तीय सलाहकार और विभागाध्यक्ष जो अधीनस्थ/संलग्न कार्यालयों में संयुक्त सचिव के पद से नीचे के पद के न हों, अनुदान देने के लिए अधिकृत हैं.
  5. हवाई यात्रा के लिए पात्र सरकारी कर्मचारी एलटीसी अग्रिम के लिए अधिकृत ट्रैवल एजेंसी के संबंधित वेबपेज के प्रिंट-आउट के साथ आवेदन कर सकते हैं, जिसमें तीन घंटे के समय स्लॉट के तहत उड़ान के किराए को ट्रैक करते समय उपयुक्त उड़ान और किराए का विवरण हो, जैसा कि यहां बताया गया है उपरोक्त पैरा 1 (iii) (ए) यात्रा की निर्धारित तिथि से कम से कम 30 दिन पहले.
  6. यदि एडवांस प्राप्त करने के बाद टिकट की वास्तविक बुकिंग के समय, अग्रिम के लिए अनुरोध और अग्रिम अनुदान के बीच समय अंतराल के कारण किराए में कोई अंतर होता है, तो किराए के अंतर को समय पर समायोजित किया जाएगा.
  7. सरकारी कर्मचारी जो हवाई यात्रा के हकदार नहीं हैं और जो हवाई यात्रा करना चाहते हैं लेकिन विशेष छूट योजना के तहत नहीं हैं, उन्हें भी बुकिंग समय सीमा के बावजूद ऊपर उल्लिखित केवल तीन एटीए के माध्यम से अपना हवाई टिकट बुक करना आवश्यक है. हालांकि, प्रतिपूर्ति वास्तविक हवाई किराए या सबसे छोटे मार्ग के लिए हकदार ट्रेन/बस किराए तक सीमित होगी, जो भी कम हो.
  8. कर्मचारियों को अनावश्यक रद्दीकरण से बचने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. एलटीसी पर इच्छित यात्रा से 24 घंटे से कम समय पहले किए गए रद्दीकरण के लिए कर्मचारी द्वारा स्व-घोषित औचित्य प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी. सभी तीन एटीए को शून्य/शून्य रद्दीकरण शुल्क प्रदान करने का निर्देश दिया गया है. तब तक, उन सभी मामलों के लिए रद्दीकरण शुल्क की प्रतिपूर्ति की जानी है जहां रद्दीकरण उन परिस्थितियों/कारणों के कारण हुआ था जो सरकारी कर्मचारी के नियंत्रण से बाहर थे.
  9. कर्मचारियों को एलटीसी पर यात्रा के प्रत्येक चरण के लिए केवल एक टिकट बुक करना चाहिए. एक से अधिक टिकट रखने की अनुमति नहीं है.
  10. कार्यालय द्वारा ट्रैवल एजेंट के माध्यम से टिकटों की व्यवस्था की जा सकती है, कर्मचारियों को केवल 3 एटीए के सेल्फ बुकिंग टूल/ऑनलाइन बुकिंग वेबसाइट/पोर्टल के माध्यम से टिकट बुकिंग को डिजिटल रूप से करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. कर्मचारियों को किसी भी एयरलाइन द्वारा यात्रा के लिए उपरोक्त मोड के माध्यम से अपने हवाई टिकट डिजिटल रूप से बुक करने के लिए इन तीन एजेंसियों के साथ अपना आधिकारिक सरकारी ईमेल-आईडी पंजीकृत करना होगा.

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