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Saturday, September 30, 2023

गर्भवती मह‍िला की मौत पर RBI ने महिंद्रा को लगाई फटकार, थर्ड पार्टी एजेंट नहीं करेंगे रिकवरी, जानें पूरा मामला

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने गुरुवार को महिंद्रा फाइनेंस को कर्ज की वसूली के लिए थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट्स का उपयोग करने पर रोक लगा दी. आरबीआई ने ये रोक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट, 1934 की धारा 45L(1)(b) के तहत अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लगाई है, जिसमें मुंबई स्थित महिंद्रा & महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (MMFSL) को कहा गया कि तत्काल प्रभाव से बाहरी एजेंसियों के जरिए रिकवरी प्रोसेस को बंद किया जाए.Also Read – दिवाली में है फैमिली को कार गिफ्ट करने की तैयारी, 10 से 12 लाख के बजट में आती हैं ये बेहतरीन कारें

इसके बाद एमएमएफएसएल की बयान दिया गया, जिसमें कहा कि कंपनी अपनी वसूली और जब्ती की प्रक्रिया सिर्फ अपने ही कर्मचारियों के जरिए करा सकेगी. Also Read – RBI Repo Rate Hike : रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में की आधा फीसदी की बढ़ोतरी, जानें- आप पर क्या होगा इसका असर?

महिंद्रा को ये कदम आरबीआई के उस निर्देश के बाद उठाना पड़ा जिसमें कर्ज न चुका पाने के मामलों में वाहन को कब्जे में लेने के लिए थर्ड पार्टी की सेवा लेने पर रोक लगाई गई है. Also Read – रेपो दर 0.5 प्रतिशत बढ़कर तीन साल के उच्चस्तर 5.9 प्रतिशत पर, आरबीआई ने घटाया वृद्धि दर का अनुमान

रिकवरी के तरीके पर उठे थे सवाल

बता दें, हाल ही में झारखंड के हजारीबाग जिले में एक घटना से रिकवरी के तरीके और महिंद्रा पर सवाल उठे थे. इसमें खुद को महिंद्रा फाइनेंस का रिकवरी एजेंट बताने वाले शख्स ने एक महिला पर ट्रैक्टर चढ़ा दिया था. इस घटना में महिला की मृत्यु हो गई थी. मृतक महिला गर्भवती भी थी.

महिंद्रा फाइनेंस के उपाध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक रमेश अय्यर ने एक बयान में कहा, ‘‘हाल में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना के मद्देनजर वाहनों को वापस अपने कब्जे में लेने के काम के लिए हमने तीसरे पक्ष की सेवा लेना बंद कर दिया है. थर्ड पार्टी के एजेंटों का भविष्य में किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है इस पर अभी और विचार करेंगे.’’

महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड (एमएमएफएसएल) को तीसरे पक्ष के एजेंटों के जरिए ऋण वसूली या संपत्ति वापस कब्जे में लेने से रोक दिया गया. भारतीय रिजर्व बैंक ने बृहस्पतिवार को कहा कि उसका यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है और अगले आदेश तक जारी रहेगा.

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