इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Nawaz Sharif) की बेटी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग-नवाज (PML-N) की उपाध्यक्ष मरियम नवाज (Maryam Nawaz) को भ्रष्टाचार के एक मामले में बरी कर दिया. इसे सत्तारूढ़ पीएमएल-एन के लिए एक बड़ी कानूनी जीत के रूप में देखा जा रहा है. उच्च न्यायालय ने मरियम और उनके पति मुहम्मद सफदर की उस अपील को स्वीकार कर लिया, जिसमें जुलाई 2018 में एवेनफील्ड संपत्ति मामले में भ्रष्टाचार निरोधक अदालत द्वारा सुनाई गई उनकी सजा को चुनौती दी गई थी.Also Read – पाकिस्तान ने 'आतंकवाद विशेषज्ञ' संबंधी विदेशमंत्री जयशंकर के बयान को खारिज किया, उल्टा भारत पर ही दोष मढ़ा
अपील पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति आमेर फारूक और न्यायमूर्ति मोहसिन अख्तर कयानी की पीठ ने कहा कि जांच अधिकारी की राय को साक्ष्य के तौर पर विचार नहीं किया जा सकता. न्यायमूर्ति कयानी ने कहा, ‘संयुक्त जांच दल ने कोई तथ्य पेश नहीं किया, इसके बजाय केवल सूचना एकत्र की.’ सुनवाई पूरी होने पर पीठ ने कहा कि मामले में अभियोजक राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) भ्रष्टाचार के आरोपों को साबित करने में विफल रहा. Also Read – Pakistan vs England: आखिरी टी20 मैच में पाकिस्तान को हरा कर इंग्लैड ने 4-3 से सीरीज जीती
गुरुवार के फैसले ने मरियम के चुनाव लड़ने का मार्ग प्रशस्त कर दिया है. फैसले के बाद मरियम ने अदालत के बाहर संवाददाताओं से कहा कि उन्हें आरोपों से बरी किया गया है. Also Read – पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान मुश्किल में, गिरफ्तारी वारंट जारी
(इनपुट: भाषा)