UP News: उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की एक पोक्सो अदालत ने बलात्कार के एक मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए 10 दिनों में सुनवाई पूरी कर ली है. अतिरिक्त जिला न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) पंकज कुमार श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को भूपेंद्र को उम्रकैद की सजा सुनाई और 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. मामले की जांच का नेतृत्व कर रहे प्रतापगढ़ के पुलिस अधीक्षक सतपाल अंतिल ने बताया कि 13 अगस्त को कोतवाली थाना क्षेत्र के अंतर्गत नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया गया था.Also Read – मुख्तार अंसारी एंबुलेंस केस: डॉ अलका राय के अस्पताल समेत 2.67 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क
अंतिल ने कहा, “हमने तुरंत टीमें बनाईं और निगरानी के आधार पर भूपेंद्र को गिरफ्तार कर लिया. अपराध वाले दिन, फोरेंसिक टीम को तत्काल बुलाया गया. वहीं सबूतों को निर्धारित समय सीमा के भीतर लैब द्वारा प्रमाणित किया गया.” फॉरेंसिक जांच में बच्ची के साथ रेप की पुष्टि हुई. जिसमें बाद में मामले को लेकर 3 सितंबर को आरोप पत्र दायर किया गया और 12 सितंबर को कोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू कर दी. Also Read – सीतापुर में ट्रैक्टर-टैंकर के बीच जोरदार टक्कर, 4 लोग जिंदा जले; दो वाहनों में लगी आग
एसपी ने कहा, “17 सितंबर को भूपेंद्र को अदालत में पेश किया गया.” अदालत ने 21 सितंबर को उसके खिलाफ आरोप तय किए और गुरुवार को फैसला सुनाया. लोक अभियोजक देवेश चंद्र त्रिपाठी ने कहा कि 17 सितंबर को जब आरोपी अपने बयान दर्ज कराने के लिए पेश हुआ तो उसने नाबालिग होने का दावा किया और अदालत के समक्ष शैक्षणिक प्रमाण पत्र पेश किया. लेकिन जांच में, वह प्रमाण पत्र एक जाली दस्तावेज पाया गया.” Also Read – मौत के मुंह से छीन लाई पति की सांसे, चलती ट्रेन में आया हार्ट अटैक तो ऐसे बचाई जिंदगी
(इनपुट- आईएएनएस)