इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) की लखनऊ पीठ ने समाजवादी पार्टी (Samajwadi Party) के प्रवक्ता आईपी सिंह (IP Singh) को शुक्रवार को जमानत दे दी. बलरामपुर की विशेष एमपी-एमएलए कोर्ट ने अदालत में हाजिर नहीं होने के कारण उनके खिलाफ गैर जमानतीय वारंट जारी किया था. इसके बाद 15 सितम्बर को सिंह को न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया था. न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह की पीठ ने आईपी सिंह की ओर से दाखिल याचिका को मंजूर करते हुए उन्हें जमानत दे दी.Also Read – BJP का सपा पर निशाना, कहा- ये पार्टी 30 साल में मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव तक ही पहुंच पाई
सपा प्रवक्ता पर साल 2000 में जिला पंचायत के चुनाव में गड़बड़ी करने का आरोप है. उस समय जिला पंचायत चुनाव के दौरान मतदान केंद्र पर कब्जा करने और बवाल के मामले में बलरामपुर देहात थाना पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था. अब यह मुकदमा बलरामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में विचाराधीन है. Also Read – बीजेपी ने परिवारवाद को लेकर हमला किया, सपा 30 सालों में मुलायम सिंह यादव से अखिलेश यादव तक ही पहुंच पाई
मामले की कार्यवाही में सपा प्रवक्ता के हाजिर नहीं होने पर अदालत ने कई बार उन्हें समन भेजा, लेकिन वह हाजिर नहीं हुए जिसके बाद उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था. Also Read – कानपुर में कोचिंग संस्थान में लगी भीषण आग, 20 से ज्यादा छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाला गया
(इनपुट: भाषा)