UP News: उत्तर प्रदेश के मथुरा में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) ने नाबालिग के अपहरण के मामले में ट्यूशन टीचर को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. इसके साथ-साथ कोर्ट ने पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया. मामले की पैरवी कर रही विशेष न्यायालय की लोक अभियोजक अलका शर्मा ने बताया कि यह मामला थाना राया का है. पीड़िता (17 साल उम्र) के चाचा ने 21 जून 2018 को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग भतीजी 11 जून को सुबह ट्यूशन टीचर भूपेंद्र के यहां पढ़ने गई थी. जब वह शाम तक घर नहीं पहुंची तो पता चला कि भूपेंद्र उसे बहला-फुसला कर कहीं ले गया है.Also Read – Top News of the Day: मुलायम की हालत नाजुक, कोहली टीम से क्यों हुए बाहर, क्या कंगना रनौत चुनाव लड़ेंगीं? बड़ी ख़बरें
उन्होंने बताया कि उसे गांव के ही प्रताप सिंह व विजय सिंह ने मोटर साइकिल पर बैठाकर ले जाते देखा है. भतीजी द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार पुलिस ने उसके खिलाफ IPC की धारा 366, 376 एवं पॉक्सो अधिनियम की धारा 3/4 के तहत मुकदमा दर्ज कर तलाश शुरू कर दी. पुलिस ने उसे अगले ही दिन तलाश कर गिरफ्तार कर लिया. Also Read – Top News of the Day: रेलवे कर्मियों को खुशखबरी, चुनाव लड़ी ये एक्ट्रेस Bigg Boss पहुंची, सूर्य ने सरफराज को लेकर क्या कहा? बड़ी ख़बरें
पीड़िता ने अपने बयान में बताया कि भूपेंद्र उसे गणित की किताब दिलाने के बहाने से मोटर साइकिल पर बैठाकर ले गया था और बिचुपुरी में उसे ऐसा जूस पिलाया, जिससे वह बेहोश हो गई और उसे कुछ ध्यान नहीं रहा. पुलिस ने पॉक्सो न्यायालय में मामले में आरोप पत्र दाखिल किया. न्यायाधीश ने दोनों पक्षों को सुनने एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार देते हुए अपहरण के मामले में तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई. Also Read – Top News of the Day: देश में 5G सर्विस शुरू, जैकलीन ने दिया ये संदेश, वर्ल्ड कप में कौन से खिलाड़ी मचाएंगे धमाल? बड़ी ख़बरें
उन्होंने बताया कि चूंकि पीड़िता की मां ने यह कहते हुए कि ‘मेरी बेटी के साथ बुरा काम नहीं हुआ है’ मेडिकल नहीं कराने दिया था. इसलिए अभियुक्त पर रेप का मामला नहीं बन सका. न्यायाधीश ने उसे धारा 376 एवं पॉक्सो अधिनियम के आरोप में संदेह का लाभ देते हुए निर्दोष करार दिया.
(इनपुट: भाषा)